गुमला: निःशुल्क, सुलभ एवं शीघ्र न्याय हेतु राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, नई दिल्ली के निर्देशानुसार व्यवहार न्यायालय गुमला के प्रांगण में 08 दिसम्बर 2018 को पूर्वाह्न 10ः30 बजे से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में (1) सुलह योग्य आपराधिक वाद, छण्प्ण्।बजण् न्ध्े 138 से संबंधित वाद (चेक अनादर के केस), (2) मोटर-दुर्घटना क्षतिपूर्ति वाद, (3) पारिवारिक/वैवाहिक वाद, (4) श्रम विवाद, (5) भूमि अधिग्रहण संबंधित विवाद, (6) सिविल वाद, किराया आदि से संबंधित वाद, (7) बैंक रिकवरी से संबंधित वाद, राजस्व वाद, मनरेगा, विजली बिल और पानी बिल से संबंधित वाद, बिक्री कर, वाणिज्य कर एवं आयकर से संबंधित वाद, सेवा से संबंधित वाद, वन विभाग से संबंधित वाद, उत्पाद से संबंधित वाद, सिविल अपील, क्रिमिनल अपील, विविध अपील आदि से संबंधित वाद, नीलाम वाद, दाखिल खारिज मामले, अन्य मामले जिन्हें लोक अदालत के माध्यम से सुलझाया जा सकता है। राष्ट्रीय लोक अदालत से किसी प्रकार की विस्तृत जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस पर सुबह 10ः30 बजे से 05ः00 बजे तक गुमला व्यवहार न्यायालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकार, गुमला के कार्यालय में आकर बिनोद कुमार, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, गुमला से एवं कार्यालय के दुरभाष नंबर 06524-221167 पर संपर्क किया जा सकता है।