गुमला: भरनो प्रखंड के जन सेवक धनंजय प्रसाद ने जन सूचना पदाधिकारी सह कृषि निदेशक झारखंड रांची को सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पत्र देकर जन सेवकों के प्रोन्नति से संबंधित सूचना उपलब्ध कराने का मांग किया है। धनंजय प्रसाद ने पत्र में लिखा है कि झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में जन सेवकों के वरीयता के अनुसार प्रखंड कृषि पदाधिकारी या समकक्ष प्रोन्नति में नियमों की अनदेखी की गई है यह किस आधार से किया गया है। क्या उपायुक्त से सूचना दी गई है या फिर नियमों की अनदेखी कर जन सेवकों का प्रति किया गया है।
जनसेवकों ने की प्रोन्नति को तत्काल प्रभाव से रोक की मांग
गुमला - जनसेवकों ने कृषि निदेशक झारखंड रांची को लिखित आवेदन देकर हाल में विभाग द्वारा दी गई प्रोन्नति पर रोक लगाने की मांग की है। विनोदानंद पाठक, कुंवर राम मोची , विद्यासागर प्रसाद, धनंजय प्रसाद, बहा उद्दीन अंसारी, उमेश कुमार सिंह, संत कुमार साहू आदि जनसेवकों ने कृषि निदेशक को दिए गए आवेदन में कहा है कि कृषि निदेशक को दिए गए आवेदन में कहा है कि कृषि निदेशक झारखंड रांची के पत्रांक -2480/रांची, दिनांक -14जून 2017 के द्वारा प्रकाशित वरीयता सूची के अनुसार जनसेवकों को प्रोन्नति लाभ अप्राप्त है। कृषि निदेशक आदेश ज्ञापांक -01/कृ . नि. स्था . प्रोन्नति -86/2018-19,76/रांची , दिनांक -19-11-2018 के द्वारा दिए गए प्रोन्नति आदेश में भी झारखंड राज्य के जनसेवकों को उपरोक्त अंतिम वरीयता सूची के आलोक में प्रोन्नति नहीं दी गई है। संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र में जनसेवकों ने उक्त पत्र की प्रतिलिपि राज्य के सभी उपायुक्त, कृषि पशु पालन एवं सहकारिता विभाग झारखंड के सचिव, कृषि मंत्री झारखंड और झारखंड के राज्यपाल को भी देते हुए कहा है कि कृषि निदेशक आदेश ज्ञापांक -01/कृ . नि. स्था . प्रोन्नति -86/2018-19,76/रांची , दिनांक -19-11-2018 के द्वारा दिए गए प्रोन्नति आदेश पर तत्काल रोक लगाते हुए विभाग द्वारा प्रकाशित अंतिम वरीयता सूची के अनुसार ही झारखंड राज्य के जनसेवकों को प्रोन्नति का लाभ देने की कृपा की जाए।