आरटीआई के तहत विलम्ब से सूचना देने पर डीईओ व रायडीह बीडीओ को अर्थदण्ड

Approved by Anonymous (not verified) on Wed, 12/19/2018 - 12:07

गुमला : झारखण्ड राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचनायुक्त व राज्य सूचनायुक्त वाला आयोग के द्वितीय खण्डपीठ ने आरटीआई मामले की सुनवाई करते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में निर्धारित समयसीमा के अंदर याचिकाकर्ता आनन्द किशोर पण्डा को सूचना आपूर्ति नही कर अत्यन्त बिलम्ब से सूचना आपूर्ति करने की मामला पर जिले के दो अधिकारीयो क्रमश: अपील संख्या- 20/2017 में रायडीह बीडीओ व अपील सं०-775/2017 में डीईओ , गुमला को पच्चीस-पच्चीस रूपए का अर्थदण्ड लगाने का कारण-पृच्छा नोटिस जारी किया गया है l याचिकाकर्ता ने सूचनाएँ  मिलने पश्चात आयोग में अपना लिखित पक्ष रखते हुए बिलम्ब से सूचना आपूर्ति करने को लेकर दण्ड लगाने का अर्जी दिया था जिसके आलोक  मे आयोग द्वारा कारवाई किया गया l याचिकाकर्ता ने रायडीह बीडीओ से प्रखण्ड में " डोभा निर्माण " व डीईओ से " कार्य व दायित्व " की अधतन जानकारी मॉगा था l उक्त दोनो मामले की आयोग में अगली सुनवाई तिथी 03 मई 2019 मुकर्रर है l

Sections

Add new comment