सरकारी हो या प्राइवेट लैब, कोरोना की जांच मुफ्त में होगी : सुप्रीम कोर्ट

:: न्‍यूज मेल डेस्‍क ::

देश में अब कोरोना वायरस की जांच मुफ्त में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया कि सरकारी या प्राइवेट लैब में कोरोना वायरस की मुफ्त में जांच होगी। इसके लिए कोर्ट ने केंद्र को जरूरी निर्देश जारी करने को कहा है।

नई दिल्ली: देश में कोरोना वायरस महामारी के बीच सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने आदेश दिया कि मान्यताप्राप्त सरकारी या प्राइवेट लैब में कोरोना वायरस की जांच मुफ्त में होगी। इसके लिए अदालत ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह मान्यताप्राप्त सभी लैबों को मुफ्त में कोरोना जांच करने का निर्देश दे।
सुप्रीम कोर्ट ने साथ में यह भी कहा कि कोरोना वायरस की जांच सिर्फ वहीं लैब करें तो NABL यानी National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories से मान्यता प्राप्त लैबों या विश्व स्वास्थ्य संगठन या ICMR (इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च) से मंजूरी प्राप्त किसी एजेंसी के जरिए होनी चाहिए।

वकील शशांक देव सुधी द्वारा दायर याचिका में निजी संस्थाओं द्वारा कोरोना परीक्षण के लिए अधिकतम 4,500 रुपये तय करने के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) की सलाह को चुनौती दी गई थी। याचिका में यह भी निर्देश देने की मांग की गई थी कि ऐसे सभी परीक्षण मान्यता प्राप्त पैथोलॉजिकल प्रयोगशालाओं द्वारा किए जाएं। निशुल्क परीक्षण का सुझाव देते हुए, याचिकाकर्ता ने यह भी दावा किया कि निजी प्रयोगशालाओं के परीक्षण शुल्क पर पर्दा डालना संविधान के आदर्शों और मूल्यों का उल्लंघन करता है।

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