मप्र : छोटे व्यापारियों को दुकान लाइसेंस नवीनीकरण की जरूरत नहीं
भोपाल: मध्य प्रदेश के छोटे व्यापारियों को अब गुमाश्ता कानून के तहत बनाए जाने वाले लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कराना होगा। अब लाइसेंस एक बार ही बनाया जाएगा। यह ऐलान बुधवार को राज्य के श्रम मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने किया। सिसोदिया ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, "राज्य में गुमाश्ता कानून के नवीनीकरण की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। इससे प्रदेश के लगभग 10 लाख से अधिक छोटे व्यापारी लाभान्वित होंगे।"