सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट का आदेश रद्द किया, तीस्ता सीतलवाड़ को दी नियमित जमानत
न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, ए.एस. बोपन्ना और दीपांकर दत्ता की विशेष पीठ ने तीस्ता को नियमित जमानत देने से इनकार वाले गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया। शीर्ष अदालत ने आगे कहा कि उच्च न्यायालय का निष्कर्ष विकृत था।शीर्ष अदालत ने नियमित जमानत की अवधि बढ़ाते हुए कहा कि मामले में तीस्ता से हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट के समक्ष आरोपपत्र पहले ही दायर किया जा चुका है।