कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की रथ यात्रा रैलियों को सशर्त अनुमति दे दी। न्यायालय ने अनुमति देते हुए कहा कि किसी भी अवांछित घटना या सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान के लिए आयोजक जिम्मेदार होंगे।
भाजपा द्वारा दाखिल एक याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति तपोब्रत चक्रवर्ती ने कहा कि आयोजकों को यात्रा निकालने से 12 घंटे पहले संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक को सूचित करना होगा।