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भाजपा को सुप्रीम कोर्ट से झटका, पश्चिम बंगाल में रथ यात्रा निकालने की इजाजत नहीं

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी की रथयात्रा को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी को राज्य में सिर्फ रैलियां और सभाएं आयोजित करने की इजाजत दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता की रथ यात्रा से सौहार्द बिगड़ सकता है। 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बीजेपी अगर यात्रा के लिए संशोधित योजना लेकर आती है, तो उस पर नए सिरे से विचार किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी से रथयात्रा को लेकर नया शेड्यूल पश्चिम बंगाल सरकार को देने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार बीजेपी के नए यात्रा शेड्यूल पर संवैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखकर फैसला ले ताकि इनका मौलिक अधिकार प्रभावित न हो।

बता दें कि बता दें कि पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने बीजेपी की रथयात्रा को मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। पश्चिम बंगाल सरकार की यह दलील थी कि इससे सौहार्द बिगड़ेगा। बाद में बीजेपी ने इस फैसले को कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने रथयात्रा की मंजूरी दे दी थी, लेकिन डिविजन बेंच ने रथयात्रा को मंजूरी नहीं दी। बीजेपी ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। 

भाजपा की प्रदेश इकाई ने रैली निकालने की इजाजत के लिए शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी। आगामी आम चुनावों से पहले भाजपा राज्य के 42 संसदीय क्षेत्रों से यह यात्रा निकालना चाहती है। अपनी याचिका में भाजपा ने कहा कि शांतिपूर्ण यात्रा के आयोजन के उनके मौलिक अधिकार की अवहेलना नहीं की जा सकती। पार्टी ने राज्य के तीन जिलों से यह यात्रा शुरू करने की योजना बनाई थी।  

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