rahul_gandhi

अमेठी में राहुल का नामांकन वैध, विवाद समाप्‍त

अमेठी:  कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के अमेठी लोकसभा सीट पर भरे गए नामांकन को रिटर्निंग ऑफिसर ने वैद्य करार दे दिया है। सोमवार को अधिकारियों ने कांग्रेस अध्यक्ष के नामांकन के खिलाफ दाखिल अपील को खारिज करते हुए इसे वैद्य करार दिया है।

बता दें कि अमेठी से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार ध्रुवलाल के वकील रवि प्रकाश ने निर्वाचन अधिकारी के समक्ष राहुल गांधी की नागरिकता और शैक्षिक योग्यता को लेकर सवाल उठाया था और उनकी उम्मीदवारी को रद्द करने की मांग की थी। इसके बाद अधिकारियों ने राहुल गांधी के नामांकन को रोक लिया था।

निर्दलीय उम्मीदवार ने अपनी शिकायत में कहा था कि राहुल गांधी ने ब्रिटिश नागरिकता ली थी इसलिए उनका नामांकन रद्द किया जाए।

निर्दलीय प्रत्याशी ध्रुव राज ने दावा किया था कि ब्रिटिश कंपनी पांच साल अस्तित्व में रही थी और उसने कुछ मुनाफा कमाया होगा, लेकिन राहुल के हलफनामे में उसका जिक्र नहीं है। इसके बाद भाजपा ने भी पूछा कि 2004 में दिए चुनावी हलफनामे के अनुसार राहुल गांधी ने किस कंपनी में निवेश किया था? नरसिम्हा राव ने ही दावा किया कि इस कंपनी का नाम बैकप्स लि. है और यह लंदन में रजिस्टर्ड है। क्या राहुल इसके निदेशक थे? उक्त कंपनी द्वारा ब्रिटिश सरकार को दिए गए दस्तावेजों, जिनमें मेमोरेंडम ऑफ एसो. व 31 अगस्त, 2005 की अवधि के सालाना रिटर्न में साफ कहा गया है कि राहुल ब्रिटेन के नागरिक थे। यदि राहुल ब्रिटेन के नागरिक थे तो वह भारतीय नागरिकता कानून 1955 के तहत स्वतः भारतीय नागरिकता खो चुके होंगे। इस कानून में प्रावधान है कि दूसरे देश की नागरिकता लेते ही भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है।

Scroll to Top