सुप्रीम कोर्ट ने वसीम रिजवी की उस याचिका को ”Absolutely Frivolous” यानी ‘बिल्कुल तुच्छ’ बताते हुए खारिज कर दिया जिसमें 26 आयतों को कुरान में से हटाने की मांग की गई थी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया। मामला कुछ दिनों से देश की मीडिया में सुर्खियां बटोर रहा था। यहां बताते चलें कि याचिकाकर्ता वसीम रिजवी युपी शिया वक्फ बोर्ड के प्रमुख रह चुके हैं।
पहले जान लेते हैं कि याचिका में क्या मांग की गई थी। रिजवी ने आरोप लगाया है कि कुरान की वे 26 आयातें नास्तिकों या इसके गैर-अनुयायियों के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देती हैं। इस्लाम समानता, निष्पक्षता, माफ करने और सहनशीलता की अवधारणाओं पर आधारित है, लेकिन इस पवित्र ग्रंथ की उक्त आयातों की चरम व्याख्याओं के कारण धर्म मूल सिद्धांतों से दूर जा रहा है।