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सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा की याचिका पर आदेश सुरक्षित

नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के निदेशक आलोक वर्मा से अधिकार वापस लेने के सरकार के फैसले के खिलाफ वर्मा और एनजीओ कॉमन काज की याचिका पर गुरुवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। 

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र, केंद्रीय सर्तकता आयोग, सीबीआई, याचिकाकर्ता वर्मा, एनजीओ व अन्य की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित कर लिया।

आलोक वर्मा की याचिका में केंद्र के 23 अक्टूबर के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत सरकार ने वर्मा को देश की प्रमुख एजेंसी के निदेशक पद के अधिकारों से वंचित कर दिया था।

सरकार ने सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा व विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के बीच भ्रष्टाचार के आरोप-प्रत्यारोपों को लेकर वर्मा व अस्थाना को छुट्टी पर भेज दिया था। 

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