नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव के बिहार सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। बिहार सरकार ने अपने फैसले में तेजस्वी से पटना में एक बंगले को खाली करने को कहा था, जिसे उन्हें उप मुख्यमंत्री रहने के दौरान आवंटित किया गया था।
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने अदालत का कीमती समय बर्बाद करने के लिए तेजस्वी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता ने पटना उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
पटना उच्च न्यायालय ने नीतीश कुमार सरकार के बंगला खाली करने के फैसले को बरकरार रखा था।