धनबाद: डुमरी विधायक जयराम महतो और उनके समर्थकों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। धनबाद स्थित MP-MLA की विशेष अदालत ने बरवाअड्डा थाना कांड संख्या 146/26 के मामले में जयराम महतो सहित चार लोगों की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है। विधायक के अलावा अदालत से राहत पाने वालों में सुशील मंडल, महेंद्र साव और राजकुमार मंडल का नाम शामिल है।
21 अगस्त की घटना से जुड़ा है मामला यह पूरा विवाद 21 अगस्त का है, जब बरवाअड्डा थाने में विधायक और उनके समर्थकों पर पुलिस के साथ बदसलूकी करने का आरोप लगा था। थाना प्रभारी रवि कुमार के बयान के आधार पर 22 अगस्त को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोपों के मुताबिक, विधायक और उनके समर्थकों ने थाना प्रभारी से गाली-गलौज की, जान से मारने की धमकी दी, सरकारी कामकाज में बाधा डाली और हाजत में बंद गणेश दास नामक आरोपी को छुड़ाने का प्रयास करते हुए हंगामा किया।
जयराम महतो समेत चार को अग्रिम जमानत, राजनीतिक प्रतिशोध में फंसाने का लगाया था आरोप
पुलिस एसोसिएशन ने दी थी आंदोलन की चेतावनी घटना के बाद झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने विधायक जयराम महतो के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए सार्वजनिक माफी और गिरफ्तारी की मांग की थी। एसोसिएशन ने कार्रवाई न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी थी। इस बीच अदालत ने शुरुआत में विधायक की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
10 सितंबर को सुरक्षित रखा गया था फैसला इस मामले में 10 सितंबर को दोनों पक्षों की ओर से तीखी बहस हुई थी। बचाव पक्ष के वरीय अधिवक्ता शाहनवाज ने अदालत में दलील दी कि राजनीतिक प्रतिशोध और बदले की भावना के तहत विधायक व अन्य आरोपियों को झूठे केस में फंसाया गया है। वहीं अपर लोक अभियोजक ने जमानत का कड़ा विरोध किया। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था और सोमवार (14 सितंबर) को जयराम महतो समेत चारों आरोपियों को अग्रिम जमानत देने का आदेश सुनाया।

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