नई दिल्ली: एक तरफ पी चिदंबर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पी चिदंबरम की गिरफ्तारी से बचने की अर्जी को तत्काल सुनने से इनकार कर दिया। सुनवाई कर रहे न्यायाधीश जस्टिस रमन्ना ने मामला सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को ट्रांसफर कर दिया है। दूसरी ओर, प्रवर्तन निदेशालय ने पी चिदंबरम के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर नोटिस (look out circular Notice) जारी कर दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि पी चिदंबरम विदेश जाने की कोशिश करेंगे तो एयरपोर्ट से उन्हें पकड़ा जा सकता है।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पी चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया (INX Media) मामले में फौरी राहत देने से मना कर दिया। मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस रमन्ना ने मामले को सीजेआई के पास रेफर कर दिया। चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट से राहत की मांग की थी। अब सुनवाई का वक्त सीजेआई तय करेंगे। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि बुधवार को ही दोपहर बाद मामले की सुनवाई हो सकती है। इस दौरान पी चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि उन्हें अपील करने का वक्त नहीं मिला। चिदंबरम की ओर से सुप्रीम कोर्ट में चार वकील पेश हुए। उधर मंगलवार रात से लापता पी चिदंबरम को अभी तक कोई पता नहीं चल पा रहा है।
एक दिन पहले मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने पी चिदंबरम की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी थी। उसके बाद देर शाम ईडी और सीबीआई की टीमें चिदंबरम के आवास गई थीं, लेकिन वे नहीं मिले थे। टीमों ने वहां 2 घंटे में हाजिर होने का नोटिस चस्पा कर दिया था, फिर भी रात भर पी चिदंबरम का पता नहीं चला। सुबह भी सीबीआई और ईडी की टीमें पी चिंदबरम के आवास पर पहुंचीं पर उनका पता नहीं चला।
INX मीडिया केस में गिरफ्तारी से बचने को पी चिदंबरम ने दिल्ली हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी। याचिका खारिज हो गई। उनकी याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति सुनील गौड़ ने कहा कि जो सबूत अदालत के समक्ष पेश किए गए हैं, उनसे प्रथमदृष्ट्या साबित होता है कि याचिकाकर्ता इस मामले (आईएनएक्स) का मुख्य साजिशकर्ता है।