गुमला: लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त शशि रंजन की अध्यक्षता में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक सम्पन्न हुआ। उपायुक्त के कार्यालय कक्ष में आयोजित बैठक में मुख्य रूप से मतदान हेतु उपयोगी पहचान पत्र, आदर्श आचार संहिता के अनुपालन, मतदान केन्द्र भवन का रिलोकेशन आदि विषय पर विषेष रूप से चर्चा की गई। साथ ही सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी हरेन्द्र सिंह के द्वारा सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को सुविधा एप्प के बारे में जानकारी दी गई।
*बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने बताया कि सुविधा एप्प एक एकल खिड़की प्रक्रिया एप्प है। इसके माध्यम से निर्वाचन संबंधी प्रचार-प्रसार के लिए प्रत्याशी व राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि किसी भी बैठक, रैली, वाहन सेवा, अस्थायी निर्वाचन कार्यालय, लाऊडस्पीकर का इस्तेमाल, हैलीकाॅप्टर एवं हैलीपैड की सुविधाएं आदि कार्याें के लिए सुविधा एप्प के माध्यम से अनुमति लेना अनिवार्य है। मांग संतोषजनक होने पर उक्त कार्याें के लिए अनुमति 24 घंटे के अंदर दी जाएगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने राजनीतिक प्रतिनिधियों को निर्देश दिया कि इलेक्ट्राॅनिक, प्रिन्ट मीडिया व केबल टीवी के माध्यम से प्रचार-प्रसार के लिए पूर्व में स्वीकृती लेना अनिवार्य है। उन्होंने प्रिन्ट मैटर के प्रकाशक, मुद्रक से छपने वाली सामग्री का अनुमोदन व संख्या आदि की विवरणी देनी होगी। कार्यकर्ता या पार्टी कार्यालय में दल अधिकतम 3 झण्डा लगा सकते है। झण्डा लगाने के लिए निजि या व्यक्तिगत सम्पति पर सहमति से ही लगाने को कहा। श्री रंजन ने बताया लोक सभा आम निर्वाचन 2019 की नामांकन प्रक्रिया 02 अप्रैल को प्रारंभ होगी।*
जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने मतदान केन्द्रों का रिलोकेशन पर बात करते हुए बताया जिला के 37 मतदान केन्द्रों का रिलोकेशन किया गया है तथा कुल 20 मतदान केन्द्रों को भवन क्षतिग्रस्त होने के कारण भवन/स्थल परिवर्तन किया गया है।
*जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने आदर्श आचार संहिता के पालन के लिए कहा, किसी भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी को ध्वजदण्ड बनाने, ध्वज टांगने, सूचनाएं चिपकाने, नारे लिखने आदि के लिए किसी व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाते, दीवार आदि की उनकी अनुमति के बिना उपयोग करने की अनुमति अपने अनुयायियों को नहीं दे। दल या अभ्यर्थी को किसी प्रस्तावित सभा के स्थान और समय के बारे मंे स्थानीय पुलिस अधिकारियों को उपर्युक्त समय पर सूचना दे, वे यातायात को नियंत्रित करने और शांति-व्यवस्था बनाएं रखने के लिए आवश्यक इंतजाम कर सकें। श्री रंजन ने कहा जुलूस का आयोजन करने वाले दल या अभ्यर्थी को पहले ही यह बात तय कर लेना है कि जुलूस किस-किस समय और किस स्थान से शुरू होगा, किस मार्ग से होकर जाएगा और किस समय किस स्थान पर समाप्त होगा। उन्होंने कहा कार्यक्रम में अचानक से कोई भी फेरबदल नहीं होनी चाहिए।*
बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त के अलावे उप विकास आयुक्त हरि कुमार केशरी, परियोजना निदेशक आईटीडीए कृष्ण किशोर, अपर समाहर्ता आलोक शिकारी कच्छप, सदर अनुमण्डल पदाधिकारी श्रीमती मेनका, जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी हरेन्द्र सिंह, सदस्य सचिव एमसीएमसी कोषांग-सह-जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी पंचानन उराँव, उप निर्वाचन पदाधिकारी विद्या भूषण, अनुमण्डल पदाधिकारी चैनपुर, भाजपा जिलाध्यक्ष सबिन्द्र सिंह, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से रमेश कुमार चीनी, अकील रहमान, रामनिवास प्रसाद, अशोक कुमार शर्मा, बसपा से कृष्णा राम, जेएमएम से रंजीत सिंह, जेवीएम से महीप उराँव प्रमुख रूप से मौजूद थे।