देश में धर्म के आधार पर घृणा अपराधों के लिए कोई जगह नहीं: सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा एक मुस्लिम व्यक्ति द्वारा उनके साथ जुलाई 2021 में हुई हेट क्राइम (घृणा अपराध) की घटना पर एफआईआर दर्ज करने में हुए ‘अत्यधिक विलंब’ पर नाराजगी जताते हुए कहा कि भारत जैसे एक धर्मनिरपेक्ष देश में धर्म के आधार पर नफरत की भावना से किए जाने वाले अपराधों के लिए कोई जगह नहीं है.
शीर्ष न्यायालय ने कहा, ‘नफरती भाषण पर किसी भी तरह से भी कोई समझौता नहीं किया जा सकता.’ न्यायालय ने कहा कि यदि सरकार नफरती भाषण की समस्या को समझेगी, तभी समाधान निकलेगा.