महिलाओं पर तेजाब फेंकना, पीछा करना जैसे कृत्यों पर कड़ी सजा : संसद में विधेयक पास
नई दिल्ली: संसद ने गुरुवार को महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में कड़ी सजा के प्रावधान वाले विधेयक को मंजूरी दे दी जिसमें महिलाओं के खिलाफ तेजाब के हमले और उनका पीछा करने जैसे कृत्यों के लिए भी कड़े प्रावधान किए गए हैं।
विधेयक में बलात्कार या सामूहिक दुष्कर्म के लिए अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है और दोबारा ऐसा अपराध करने वाले को अधिकतम सजा के रूप में मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है।
उच्च सदन ने दंड विधि (संशोधन) विधेयक, 2013 को चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है।